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जनतक स्थलों पर पोस्टर चिपकाने वाले तीन संस्थानों को नोटिस जारी
डिप्टीकमिशनर आनंदिता मित्र ने जनतक स्थलों/इमारतों पर पोस्टर/प्रचार सामग्री चिपकाने वाले तीन संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं। जबकि उन्होंने जनतक संस्थानों/इमारतों की दशा बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कारवाई करने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं उन्होंने संबंधित व्यक्तियों/संस्थानो के खिलाफ पंजाब प्रीवेन्शन आफ डिफेसमैंट आफ प्रापर्टी एक्ट 1997 की धारा-3के तहत कारवाई अमल में लाने के भी निर्देश दिए हैं।
डीसी ने बताया कि प्रशासन की ओर से मंगलवार को पब्लिक प्रापर्टी की डिफेसमैंट करने वाले तीन व्यक्तियों/संस्थांवों उन्होंने बताया कि शिव शंकर स्पोर्ट्स और वेलफेयर क्लब ऊधनोवाल, आईडीपी. एजुकेशन इंडिया प्रा. लिमिटड और मै. प्रीत फरनीचर हाऊस नवांशहर को नोटिस निकाले गए हैं और नोटिस का जवाब संतोषजनक होने पर आगे वाली कारवाई की जाएगी।
यह बात सामने आई है कि उक्त की ओर से जनतक स्थानों पर पोस्टर लगा कर उक्त एक्ट का उल्लंघन किया गया है, साथ साथ इमारतों की दषा को भी बिगाड़ने का प्रर्यतन किया गया है। उन्होंने बताया कि एक्ट के तहत कारवाई को सखती से अमल में लाया जाएगा और इस संबंध में पुलिस के समक्ष शिकायत भी दर्ज करवाई जाएगी। एकेट के तहत छह महीनो की कैद और 1 हजार रुपए जुर्माना भी हो सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की शहर की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए शहर में किसी किस्म की डिफेसमैंट करे। उन्होंने बताया कि पब्लिक/सरकारी प्रापर्टी, जिनमें वृक्ष, ट्री-गार्डज, बिजली के खंबे, साइन बोर्ड, दीवारों आदि पर पोस्टर/पैंफलेट लगाना डिफेसमैंट एक्ट के उल्लंघन के घेरे में आता है।