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पब्लिक पलेस पर स्मोकिंग की तो होगा जुर्माना

6 वर्ष पहले
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मुख्य चौकों स्कूल-कॉलेजों के बाहर लगाए गए हैं बोर्ड

जिलेमेंसार्वजनिक स्थानों पर अगर तंबाकू या सिगरेट पी या इन्हें सेल किया तो पकड़े जाने पर सेहत विभाग की टीम जुर्माना करेगी। बता दें कि पठानकोट अब तंबाकू एंड स्माेक फ्री डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। वीरवार को सिविल अस्पताल पठानकोट में सिविल सर्जन डॉ. अनिल महिंद्रा की मौजूदगी में स्टाफ मेंबर्स ने बैठक कर शहर के सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या सिगरेट का नशा करने बेचने वालों पर शिकंजा कसने के लिए टीमों का गठन किया गया। ये टीमें रोजाना शहर में चैिकंग करेंगी।

सिविल सर्जन ने कहा कि स्कूलों, काॅलेजों, धार्मिक सार्वजनिक स्थलों पर नो तम्बाकू नो स्मोक के साइन बोर्ड लगा दिए गए हंै। इसके अलावा होलसेल तम्बाकू सिगरेट बिक्रेताओं को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने खुले में यह सामान बेचा तो चालान कर जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा वर्ष सजा भी हो सकती है। बैठक में असिस्टेंट सिविल सर्जन डाॅ. नैना सलाथिया, डीएचओ डाॅ. तरसेम सिंह, एसएमओ डाॅ. भूपिंद्र सिंह, डीएमसी डाॅ. सतीश शर्मा प्रियंका मौजूद रही।

सिविल अस्पताल में सिविल सर्जन के साथ बैठक करते स्वास्थ्य कर्मचारी और डॉक्टर्स