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बलात्कार मामले में आरोपी को 5 साल की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माना

6 वर्ष पहले
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पठानकोट| रेपकी कोशिश के आरोप में चल रहे केस में अदालत ने एक व्यक्ति को 5 साल कैद 25 हजार रुपए जुर्माना किया है। बुधवार को अडिशनल सैशन जज राजीव कालरा की अदालत में सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया है। आरोपी देसराज निवासी कोठे ख्याला पर रेप का परचा दर्ज हुआ था। पीड़िता का आरोप था कि जब वह खेतों में चारा लेने गई थी तो वहां चारा उसके सिर पर रखने के बहाने व्यक्ति ने उससे छेड़छाड़ की और रेप की कोशिश की। इस केस में लोअर कोर्ट ने धारा 354 में आरोपी को एक वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके बाद अपील करने पर राजीव कालरा की अदालत ने सजा जुर्माने का फैसला सुनाया।