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मां की हत्या करने वाले बेटे-बहू समेत 4 को उम्रकैद

5 वर्ष पहले
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कोर्टने जमीनी विवाद में मां की हत्या के मामले में बेटे-बहू समेत चार लोगों को उम्रकैद और 15-15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

10 मई 2015 को घरोटा के छन्नी टोला में बुजुर्ग गुरमीत कौर (70) की गला मुंह दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने उसके बेटे इंद्रजीत सिंह, बहू कुलदीप कौर, बेटे के ससुर बलबीर सिंह और साले गुरदेव सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। गुरमीत की बेटी मनजीत कौर ने शिकायत की थी कि उसके पिता मोहन सिंह की मौत हो गई थी। मोहन सिंह की करीब 10 कनाल जमीन थी। मरने से पहले अपने दो बेटियों, तीन बेटों के नाम पर 9 कनाल प|ी के नाम पर एक कनाल जमीन नाम कर दी थी। आरोप है कि इंद्रजीत सिंह उसकी प|ी कुलदीप कौर ने ग्रिल के सहारे दरवाजे की कुंडी खोली और गुरमीत कौर का गला दबा कर हत्या कर दी। मौत को कुदरती बनाने के लिए फिर से घर की कुंडी लगाकर चले गए। अगले दिन ताया ने जाकर देखा तो गुरमीत कौर मृत पड़ी थी। मामले का चालान पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। सुनवाई करते हुए जिला सेशन जज बीएस संधू की अदालत ने चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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