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लोक अदालत में सहमति से किया 77 केसों का निपटारा

5 वर्ष पहले
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सुल्तानपुर लोधी में 16.75 लाख की रिकवरी

जिलाकानूनीसेवा अथारिटी की ओर से शनिवार को जिला कचहरी कपूरथला, फगवाड़ा, सुल्तानपुर लोधी में बैंक केसों, 138 एनआई एक्ट रिकवरी सूट के निपटारे करने के उद्देश्य से नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवा अथारिटी आरएस राय के नेतृत्व में किया गया। इस नेशनल लोक अदालत के दौरान कपूरथला में 3 बैंच, सब डिवीजन फगवाड़ा सुल्तानपुर लोधी में 1-1 बैंच स्थापित किया गया। इन लोक अदालतों के बेंचों की अध्यक्षता एडीशनल जिला सेशन जज-3 मनदीप कौर, चेयरमैन स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाएं) अजय कुमार शर्मा, सिविल जज जूनियर डिवीजन कपूरथला इंदू बाला, सब डिवीजनल ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर लोधी मनप्रीत कौर, सिविल जज जूनियर डिवीजन फगवाड़ा वनीता कुमारी ने की। लोक अदालत में बैंक केसों, 138 एनआई एक्ट रिकवरी सूट के 451 केस शामिल किए गए। जिनमें से 77 केसों का मौके पर ही निपटारा किया गया लगभग 11762853.55 रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर सैटल की गई। इस बारे जानकारी देते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन कम सचिव जिला कानूनी सेवा अथारिटी मनीला चुघ ने बताया कि 12 मार्च को सिविल रेवन्यू केसों संबंधी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने समूह जनता से अपील की है कि वह इस नेशनल लोक अदालत के जरिए अपने झगड़ों के निपटारे करवाने को पहल दें। यहां एडवोकेट नीलम कुमारी, एडवोकेट मनमोहन सिंह, एडवोकेट रजिंदर सिंह राणा, जेपी शर्मा, प्रोमिला अरोड़ा, वंदना शुक्ला, जसवंत सिंह, राजेश कागत, सोमनाथ होशियारपुरी शामिल थे।

सुल्तानपुर लोधी | जिलामुफ्त कानूनी सेवाएं अथार्टी और बार एसोसिएशन सुल्तानपुर लोधी के सहयोग से एडीशनल सिविल जज मनप्रीत कौर की अध्यक्षता में लोक अदालत लगाई गई जिसमें 16 लाख 75 हजार 119 रुपए के लेनदेन के मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत में 204 केस विचाराधीन थे जिसमें से 13 का फैसला हो गया और 7 लाख तीन हजार 600 रुपए का भुगतान करवाया गया। 73 केस प्रीलिटिगेशन के थे। जिनमें से पंजाब नेशनल बैंक की विभिन्न शाखाओं से संबंधित 12 केसों का निपटारा किया गया। कर्जदारों ने 82984 रुपए के भुगतान का फैसला लिया, जिसके तहत 142435 रुपए भुगतान करवाया गया। इस अवसर पर सदस्य रजिन्द्र सिंह, प्रिंसीपल वंदना शुक्ला, रीडर भशकरा नंद,रेशम सिंह, मैनेजर बैंक दर्शन सिंह, राम लाल बुस्सोवाल, आर एल बसरा, एम.एस बैंस, मोहन लाल भगत, अखिलेश कुमार आदि उपस्थित थे। एडीशनल सिविल जज मनप्रीत कौर ने कहा कि लोक अदालत में किए फैसले की आगे किसी भी उच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है और इससे पैसे समय की भी बचत होती है।

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