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कानूनी सहायता संबंधी जानकारी हर घर पहुंचना जरूरी : गोयल
जिलाकानूनी अथॉर्टी सेवाएं की सेक्रेटरी कम चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शिखा गोयल ने कहा कि मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी हर कस्बे हर गांव हर घर तक पहुंचनी जरूरी है, तभी सही मायनों में इसका मकसद हल हो पाएगा। वह बाबा बलराज पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए लगाए गए कानूनी साक्षरता कैंप के दौरान बोल रही थीं।
उन्होंने बताया कि समाज का गरीब तबका, अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं। उन्हें जरूरत पड़ने पर सलाह ही नहीं, बल्कि वकील भी मुहैया करवाकर दिए जाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को अथॉर्टी के प्रयासों को लोगों तक पहुंचाने ने लिए योगदान देने की अपील की।
इस मौके पर एडवोकेट टीआर दत्ता ने दहेज संबंधी कानून के बारे में जानकारी दी। पैरालीगल वालंटियर वासदेव परदेसी ने कहा कि मानव अधिकारों की हो रही उल्लंघना के लिए इंसाफ लेने के लिए अदालत का सहारा लिया जा सकता है। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसीपल सुनील खोसला, एडवोकेट पुष्प राणा, डॉ. रमेश शर्मा, जूनी लाल, हरबंस लाल, प्रो.पूनम द्विवेदी और प्रो. इंदू भगत भी मौजूद रहे।
राहों| जाडलामार्ग पर स्थित गांव पल्लियां कलां में पैरा लीगल वालंटियर्स परमजीत सिंह धीमान तरसेम सिंह की ओर से लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी देने के लिए सेमीनार का आयोजन किया गया। मुफ्त लीगल अथारिटी की मुख्य सचिव सीजेएम शिखा गोयल के दिशानिर्देशों पर आयोजित सेमीनार में ग्राम पंचायत गांववासियों ने भाग लिया। पीएलवी परमजीत सिंह ने बताया कि जिन लोगों की आमदनी डेढ़ लाख सालाना से कम है वह मुफ्त कानूनी सहायता ले सकता है। इस योजना का लाभ अपंग व्यक्ति जेल में बैठा कैदी भी उठा सकता है। इस मौके पर सर्बजीत कौर, चरनजीत कौर, पुरुषोत्तम लाल, जसविंदर लाल, परमजीत कौर, कुलदीप राम, नरेश कुमार, पुरुषोत्तम मौजूद रहे।
बाबा बलराज कॉलेज में जिला कानूनी सहायता अथॉर्टी की ओर से करवाए सेमिनार में उपस्थित अथॉर्टी की सेक्रेटरी शिखा गोयल अन्य।