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वाॅर्डबंदी पर एतराज, पीटिशन सुनने के आदेश
कांग्रेसीएमएलएहरदयाल सिंह कंबोज, राजपुरा ब्लाॅक कांग्रेस के प्रधान नरिंदर शास्त्री ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में नगर कौंसिल द्वारा बनाई गई वाॅर्डबंदी पर एतराज जताते हुए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए लोकल बाॅडी महकमे को एमएलए के एतराज सुनने के आदेश दिए।
गौर हो कि एमएलए कंबोज, ब्लाॅक कांग्रेस प्रधान नरिंदर शास्त्री की ओर से एडवोकेट अभिनव ओबराय, एडवोकेट विजय जिंदल ने हाईकोर्ट को बताया कि जिस दिशा से नई वाॅर्डबंदी करने के लिए काम शुरू करना था, कौंसिल ने उसके विपरीत काम किया।
डी लिमिटेशन बोर्ड का मेंबर होने के चलते एमएलए कंबोज ने बोर्ड को वाॅर्डबंदी को लेकर कुछ एतराज दिए था, बावजूद उनके एतराजों को सुना नहीं गया। वहीं, 1994 के नोटिफिकेशन के अनुसार गांव पहर कलां नगर कौंसिल में आता है, लेकिन कौंसिल ने उसको अपना हिस्सा नहीं बनाया। वहीं, खराजपुर के क्वार्टरों को छोड़ दिया गया जबकि नोटिफिकेशन में होने के बाद राजपुरा बीड़ को शामिल कर लिया गया।
सुनवाई में प्रियांक भारती पेश हुए
गांवसैदखेड़ी के कुछ भाग को कौंसिल में शामिल कर लिया जबकि बाकी हिस्से की उपेक्षा की गई है। याचिका में बताया गया है कि गांव पिलखनी का नाम है, लेकिन नहीं लिया। धमौली का नाम नोटिफिकेशन में नहीं होने के बाद भी राजपुरा में शामिल कर लिया गया। सुनवाई के दौरान स्थानीय निकाय महकमे के डायरेक्टर प्रियांक भारती पेश हुए। पंजाब हरियाणा होई कोर्ट ने लोकल बाॅडी महकमे के अफसरों को आदेश दिया कि एमएलए के एतराज सुनकर स्पीकिंग आॅर्डर पास किया जाए।