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भंग की गई नंगल परिषद के आदेश के विरुद्ध पार्षद ने दाखिल की यािचका
पंजाबसरकार द्वारा 10 दिसंबर को भंग की गई नगर परिषद के आदेश के विरुद्ध पार्षद राजिन्दर कुमार ने वीरवार को हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल की है। इसकी सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस राज मोहन सिंह की अदालत द्वारा की गई पार्षद राजिन्दर कुमार द्वारा दाखिल रिट को लेकर अदालत ने इस मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को तय की है और री स्टे जारी किया है पंजाब के निर्देशक स्थानीय सरकार द्वारा 10 दिसंबर को नगर परिषद का कार्यकाल 11 दिसंबर तक खत्म घोषित करते हुए आदेश जारी किया था कि 12 दिसंबर को एसडीएम नंगल परिषद का कार्यभार संभाले जब तक चुनाव नहीं होते तब नंगल की एसडीएम परिषद की प्रशासक होगी और वह ही चुनावों तक परिषद का कार्यभार संभालेगी इस संबध में जानकारी देते हुए पार्षद राजिन्दर कुमार के वकील विवेक कुमार ने बताया कि उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट यह कहते हुए दाखिल की कि नगर परिषद का कार्यकाल म्युनिसिपल एक्ट के तहत 8 मार्च 2015 को पूरा होना है , क्यों कि उन्होंने अन्य पार्षदों ने 8 मार्च 2010 को शपथ ली थी निर्देशक स्थानीय सरकार द्वारा नगर परिषद का कार्यकाल जिस फिरोज़पुर के जारी आदेश को लेकर खत्म किया है वह हमारे पर लागू नहीं होता इस शिकायत में उन्होंने चुनाव आयोग, लोकल बाॅडी के सचिव, डीसी रोपड़, एसडीएम, कार्यकारी अधिकारी नंगल को पार्टी बनाया है