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पाक में हिंदुओं को मिलेगा शादी का कानूनी हक

5 वर्ष पहले
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पाकिस्तानमें हिंदुओं को शादी का कानूनी हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। एक संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से हिंदू मैरिज बिल का मसौदा मंजूर कर दिया है। संसद में पारित होने के बाद हिंदू शादियां भी रजिस्टर्ड हो सकेंगी। नेशनल असेंबली की कानून और न्याय संबंधी समिति ने सोमवार को विधेयक पर चर्चा के लिए पांच हिंदू सांसदों को खास तौर पर बुलाया था। अंतिम क्षणों तक मसौदे को अटकाने की कोशिश की गई। लेकिन समिति के अध्यक्ष चौधरी महमूद बशीर विर्क और सत्तारूढ़ पीएमएल-एन के सांसद डॉ. रमेश कुमार वेकवानी की कोशिशों से इसे मंजूरी मिल गई। इस विधेयक में पूरे देश में लड़के और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 साल तय की गई है। न्यूनतम आयु को लेकर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के शगुफ्ता जुमानी तथा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अली मुहम्मद खां ने आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन विर्क ने इन्हें खारिज कर दिया। बैठक में विर्क ने कहा, “मैरिज बिल के मसौदे में अड़ंगेबाजी के कारण काफी देर हो चुकी है। मुसलमान खासकर राजनेता होने के कारण हमें यह व्यवहार शोभा नहीं देता। पाक में मुसलमानों की आबादी 99 प्रतिशत है, हमें एक प्रतिशत आबादी से डर क्यों है।’

हिंदू मैरिज एक्ट नहीं होने से पाकिस्तान में हिंदू शादियां और तलाक दर्ज नहीं होते हैं। इससे महिलाओं को कंप्यूटराइज्ड राष्ट्रीय पहचान पत्र, पासपोर्ट, विरासत या तलाक में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। प्रस्तावित कानून के तहत धार्मिक रीति-रिवाज से शादी के 15 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। प्रस्तावित कानून में तलाक की स्थिति में प|ी और बच्चों की वित्तीय सुरक्षा के प्रावधान भी है।

प्रस्तावित कानून के तहत जोर-जबरदस्ती, धमकाकर या धोखा देकर शादी करने, जीवनसाथी के अनैतिक संबंध होने, पहले पति/प|ी के जीवित या पागल होने पर तलाक मिल जाएगा। यदि किसी भी पक्ष ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया तो भी शादी खत्म हो जाएगी। यह प्रावधान विधेयक में इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने जुड़वाया था। इस पर विवाद था। वेकवानी विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। मगर हंगामा बढ़ने की आशंका देखते हुए विर्क ने उनकी आपत्ति खारिज कर दी।

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