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अमृतसर- फूडसेफ्टी एक्ट के तहत लाइसेंस लेने का समय 6 महीने बढ़ा
पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान अमृत लाल जैन ने कहा कि फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट के तहत लाइसेंस लेने की अवधि 4 अगस्त 2015 तक बढ़ा दी गई है। इस संबंधी डायरेक्टर (इंफोर्समेंट) बिमल कुमार दूबे ने 4 फरवरी 2015 को आदेश जारी किए हैं। मंडल ने इससे पहले भी प्रयास करके 6 माह की अवधि बढ़वाई थी। कानून के तहत अधिकांश प्रावधान तर्कसंगत नहीं है, यही कारण है की लाइसेंस लेने योग्य ढाई करोड़ में से ढाई लाख ने ही लाइसेंस लिए हैं।