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बिना आईडी कार्ड साइबर कैफे का इस्तेमाल करने दें: जौहल

7 वर्ष पहले
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अतिरिक्तजिला मजिस्ट्रेट प्रीतम सिंह जौहल ने फौजदारी जाबता संघता की धारा 144 के अधीन पोल्ट्री फार्मों/राईस शैलरों/भट्ठों समाल स्केल इंडस्ट्रीज़ के मालिकों को आदेश देते हुए कहा है कि दूसरे राज्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम करने वाले मजदूरों को लेबर (मजदूरी) पर रखने से पहले उनका स्थाई पता/रिकाॅर्ड रखा जाए।

शहरी/ग्रामीण रिहायशी मकानों के मालिक अपनी फर्मों में/रिहायशी घरों में रहने वाले/काम करने वाले किराएदार व्यक्तियों का नाम, पूरा पता, फोटो अपने इलाके के थाने या पुलिस चौकी में तुरंत दर्ज करवाएं मजदूर शुरू में ही लिखकर दें कि वह अपनी मर्जी से काम पर लगे हैं। जौहल ने एक अन्य आदेश के तहत साइबर कैफे के मालिकों को हिदायत दी कि वह उस व्यक्ति को साइबर कैफे का इस्तेमाल करने दें जो अपनी पहचान संबंधी कोई पहचान पत्र दे सके। साइबर कैफे इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति अपने हाथ से रजिस्टर में नाम, पता, टैलीफोन नंबर पहचान संबंधी सबूत पत्र की जानकारी भरेगा। एक अन्य आदेश के तहत जिला संगरूर में हुक्का बार चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। जारी किए गए आदेशों के अनुसार किसी भी रेस्टोरेंट में आए ग्राहकों को हुक्का सर्व नहीं किया जा सकेगा। यह सभी आदेश 25 नवंबर 2014 तक लागू रहेंगे आदेशों की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।