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ठीकरी पहरा लगाने के आदेश

7 वर्ष पहले
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संगरूर|अतिरिक्त जिलामजिस्ट्रेट कम एडीसी प्रीतम सिंह जौहल ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिले में अमन-कानून बनाए रखने लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए सभी शहरों/कस्बों और गांवों में हर रोज शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ठीकरी पहरा लगाएं। उन्होंने एक अन्य आदेश में कहा है कि जिला संगरूर में पड़ते गांवों की लिंक सड़कों और नहरों/सूओं /घग्गर दरिया के साथ लगती जमीनों के मालिक नहरों/सूओं सड़कों के साथ लगती जमीन को काटकर अपनी जमीन में मिलाएं और यहां नाजायज खुदाई भी की जाए। उन्होंने कहा कि समर्थ अधिकारी की लिखित मंजूरी के बाद ही पानी की सप्लाई/सीवरेज के कनेक्शन लगाएं। कोई भी व्यक्ति गाडिय़ों के आगे-पीछे लाल रंग के रिफ्लेक्टर या चमकदार टेप लगाए बिना वाहन नहीं चलाएगा। मैरिज पैलेस और धार्मिक जगहों पर डीजे, लाउड स्पीकर की आवाज उस इमारत से बाहर नहीं जानी चाहिए। जबकि रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक डीजे, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। उन्होंने चाइना डोर पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 25 नवंबर 2014 तक लागू रहेंगे।