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दहेज में स्काॅर्पियो मांग रहे ससुरालियों पर केस

7 वर्ष पहले
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बलाचौरमेंएक विवाहिता को स्कार्पियो गाड़ी की मांग को लेकर प्रताड़ित कर घर से निकालने वाले ससुरालियों के खिलाफ टांडा पुलिस ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने यह मामला प्रताड़ित विवाहिता काम्या शर्मा पुत्री मोहिंदर सिंह निवासी रिफ्यूजी मोहल्ला अहियापुर के बयानों के आधार पर उसके पति सुखविंदर सिंह, ससुर बलवंत सिंह पुत्र अमर सिंह सास शारदा रानी निवासी वार्ड 9 बलाचौर के खिलाफ धारा 406, 498ए, 34 अधीन दर्ज किया है। काम्या ने बताया कि उसकी शादी 15 अप्रैल 2012 को हुई थी। शादी के समय झूठ बताया गया कि उसके पति का ट्रक है परंतु वह बेकार निकला शादी के बाद दहेज की खातिर उसे प्रताड़ित करने लगे। स्कार्पियो गाड़ी की मांग को लेकर उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरु कर दी है।

उधर, राजविंदर कौर के पिता मोहिंदर सिंह पुत्र साधु सिंह निवासी कंधाला जट्टां के बयानों के आधार पर पुलिस ने राजविंदर के पति परमजीत सिंह, ससुर दविंदर सिंह सास मंजीत कौर निवासी चत्तोवाल के खिलाफ धारा 498ए अधीन दर्ज किया है।

पुलिस को दिए अपने बयानों में मोहिंदर सिंह ने बताया कि राजविंदर की शादी 22 दिसंबर 2013 को हुई थी शादी के बाद कुछ दिन तो सब ठीक चला लेकिन बाद में उक्त आरोपियों ने राजविंदर को दहेज की खातिर प्रताड़ित करने लगे। कई दिन तक यह सिलसिला चलता रहा बाद में उन्हेांने बेटी को घर से निकाल दिया। बयानों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।