खडूर साहिब उप चुनाव: 11 से 13 फरवरी शाम 5 बजे तक ड्राई-डे घोषित
विधानसभाहलका खडूर साहिब उप चुनाव के मद्देनजर चुनाव कमीशन के निर्देशों पर लोक प्रतिनिधत्व एक्ट 1951 की धारा 135-सी के तहत पोलिंग स्टेशन पास आते तीन किलोमीटर के घेरे में ड्राई-डे घोषित किया गया है। जिसके तहत किसी भी तरह के नशीले पदार्थ और शराब बेचने, स्टोर करने की मनाही होगी। जिला चुनाव अधिकारी कम डीसी बलविंदर सिंह धालीवाल ने कहा कि चुनाव कमीशन के निर्देशों के तहत यह मनाही आबकारी एक्ट 1914 की के तहत लगाई है। विधान सभा हलका खडूर साहिब साथ लगते 3 किलोमीटर के घेरे में 11 फरवरी 2016 शाम 5 बजे से लेकर 13 फरवरी 2016 शाम 5 बजे तक ड्राई डे रहेगा। इस दौरान निर्धारित इलाके में नशीले पदार्थों और शराब बेचने स्टोर करने आदि पर पूरी पाबंदी लगाई गई है। डीसी ने कहा कि यह निर्देश होटल, क्लब, दुकानों और शराब के बेचने वाले ठेकों आदि जहां पर शराब बेचने की कानूनी इजाजत हैं, उन पर भी लागू होंगे।