ईडी जल्द पेश करे दस्तावेज: अदालत
हवालारैकेटमें जिला सेशन जज एचएस मदान की अदालत में पुलिस ने जगदीश भोला को पेश किया। आरोपी मनी चेंजर गुरदीप सिंह मनचंदा पेश हुआ। ईडी के वकील भोला के वकील सतीश करकरा पेश हुए। अदालत ने ईडी अफसरों को आदेश दिया कि वह जल्द से जल्द दस्तावेज कोर्ट में पेश करे। जो वह भोला के खिलाफ पेश करना चाहतें हैं। कोर्ट ने ईडी को 28 अक्टूबर का समय दिया है। सुनवाई आगे डाल दी गई हैं। इन्फोर्समेंट विंग ने 1308 पेजों की चार्जशीट दायर की गई थी।
नशातस्कर को चार साल की कैद: नशीलेपाउडर की तस्करी में जिला अतिरिक्त सेशन जज अंशुल बेरी ने कुलदीप सिंह को चार साल की सजा और आरोपी को दस हजार रुपए जुर्माना किया है। पुलिस ने आरोपी से पांच सौ ग्राम नशीला पाउडर मिला था।
तस्करको डेढ साल की सजा: अफीमकी तस्करी मामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज अंशुल बेरी ने आरोपी सुरजीत राम को डेढ साल की कैद और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी से आधा किलो अफीम जब्त की थी।
शराबतस्कर को एक वर्ष की कैद: शराबतस्करी में ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट आरपीएस चीमा ने आरोपी मेजर सिंह को एक साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना किया है। पुलिस ने चंडीगढ़ से राजस्थान जा रहे ट्रक से 600 पेटी शराब जब्त की थी।
सड़कदुर्घटना के मामले में आरोपी को सजा: सड़कहादसे के आरोपी स्कूटर ड्राइवर सोनी को ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट अमन शर्मा ने छह महीने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ नी टू ने शिकायत दी थी।
स्मैकरखने वाले तीन आरोपियों को किया अंडरगॉन : स्मैकरखने के मामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज पवलीन सिंह ने आरोपी नवीन कुमार, अमन लखवीर को आज 6-6 महीने की सजा सुनाकर अंडर गान कर दिया है। जेल पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपियों से 85 ग्राम स्मैक जब्त की थी।