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तीन स्मैक तस्करों को कैद जुर्माना

6 वर्ष पहले
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पटियाला | स्मैकतस्करी के मामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज रजिंद्र अग्रवाल की अदालत ने आरोपी अवतार सिंह कमलजीत सिंह निवासी पातड़ां को दोषी करार देते हुए 6-6 महीने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों को 1500-1500 रुपए जुर्माना भरने के आदेश भी दिए हैं। पुलिस ने आरोपियों को छापामार कर गिरफ्तार किया था और उनसे स्मैक बरामद की थी। पुलिस ने थाना पातड़ां में मामला दर्ज किया था। इसी तरह जज एनएस गिल की अदालत ने आरोपी अविनाश निवासी जय जवान कॉलोनी पटियाला को दोषी करार देते हुए 3 महीने की सजा सुनाई और 1 हजार रुपए जुर्माना किया है। पुलिस ने आरोपी से स्मैक बरामद करके मामला दर्ज किया था।