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महिला की हत्या करने वाले मैकेनिकों को उम्रकैद
पटियाला। रितूदुग्गल की हत्या के मामले में जिला अतरिक्त सेशन जज जतिन्द्र कौर की स्पेशल कोर्ट ने दोषियों मनप्रीत सिंह निवासी न्यू गणेश नगर राजपुरा जगतार सिंह निवासी मर्दापुर शंभू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर 5-5 हजार रुपए जुर्माना किया गया है। चोरी के मामले में दोनों को 1-1 साल की सजा और 2-2 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।
पुलिस से शिकायकर्ता रितू के भाई राजीव सग्गी निवासी रामामंडी जालंधार ने दी थी। उसने बताया कि जीजा विकास के ड्यूटी पर जाने के बाद आरोपी बहन के घर पहुंचे और उसकी हत्या कर दी थी। आरोपियों ने उसे गले में चुन्नी बांध कर मारा था। उसकी दाई बाजू की नसें कटी थीं।
दोनों आरोपी एक टीवी की दुकान पर काम करते थे और कंप्लेंट पर मरम्मत करने घर जाते थे। उसके जीजा ने वाशिंग मशीन खरीदी। खराब होने पर बहन ने उसकी कंपलेंट की थी। आरोपियों ने रितू से कपड़ा खरीदा था, लेकिन पैसे नहीं दिए थे। महिला की मौत का खुलासा उसके बच्चों के स्कूल से लौटने के बाद हुआ था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 17 अगस्त 2012 को थाना सिटी राजपुरा में कत्ल चोरी का मामला दर्ज किया था।
17 अगस्त 2012 को थाना सिटी राजपुरा में दर्ज हुआ था कत्ल चोरी का केस
राजपुरा का रितू दुग्गल कत्लकांड