पटियाला। भुक्कीके मामले में अतिरिक्त सेशन जज एसएस जोसन की अदालत ने दोषी आसिफ निवासी यूपी को 50 दिन की सजा सुनाई है और 2 हजार रुपए जुर्माना किया है। पुलिस ने आरोपी को राजपुरा के पास से काबू किया था और उससे 10 किलो भुक्की बरामद कर साल में थाना सदर राजपुरा में मामला दर्ज किया था।