ट्रक-टिप्पर ड्राइवर को सात साल की सजा
पटियाला। गैरइरादतनहत्या में जिला अतिरिक्त सेशन जज अंशुल बेरी ने आरोपी ट्रक टिप्पर ड्राइवर मनदीप सिंह निवासी मथुरा कॉलोनी को धारा 304 में सात साल की कैद 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। धारा 307 में 5 साल कैद दो हजार रुपए जुर्माना, धारा 353, 461, 471 में 1 साल, धारा 419 468 में 2-2 साल, धारा 186 में 3 महीने की सजा सुनाई गई है।
धारा 279 में 6 महीने कैद 500 रुपए और धारा 467 में तीन वर्ष कैद और दो हजार रुपए जुर्माना किया गया है। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह ने दी थी। राजीव गांधी लॉ यूनिवर्सिटी में 29 मार्च 2013 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आना था। ट्रैफिक इंचार्ज एएसआई रविन्द्र सिंह की ड्यूटी यूनिवर्सिटी के गेट के सामने लगी थी। आरोपी भादसों से मिट्टी से टिप्पर भरकर लेकर रहा था। ट्रैफिक कर्मियों ने टिप्पर रोकने को कहा। बाद में ट्रैफिक इंचार्ज रविन्द्र सिंह का कैंपस में ड्राइवर से झगड़ा हुआ था।
दहेजहत्या: मनजीतकौर की हत्या के मामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज जतिंद्र कौर ने पति नवीन वर्मा सास नरेश रानी निवासी सेंचुरी इनक्लेव दुल्लदी नाभा को 10-10 वर्ष और धारा 498 में 2-2 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोनों मामलों में उन पर 1-1 हजार रुपए जुर्माना किया गया है।