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4 स्मैक तस्करों को कैद और जुर्माना

7 वर्ष पहले
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पटियाला। स्मैकतस्करी मामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज अंशुल बेरी की अदालत ने आरोपी पवित्र सिंह निवासी हसनपुर को दोषी करार देते हुए 8 महीने की कैद और एक हजार रुपए जुर्माना किया है। आरोपी को पुलिस ने श्मशान घाट त्रिपड़ी के पास से गिरफ्तार किया था और उसके कब्जे से स्मैक बरामद करके 2013 में थाना त्रिपड़ी में मामला दर्ज किया था। स्मैक तस्करी के दूसरे मामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज हरिंदर कौर सिद्धू की अदालत ने आरोपी राजिंदर सिंह और संदीप कुमार निवासी समाना को 2-2 महीने की कैद और 2-2 हजार रुपए जुर्माना किया है। पुलिस ने आरोपियों से स्मैक बरामद करके जनवरी 2013 थाना सिटी समाना में मामला दर्ज किया था। वहीं तीसरे मामले में इसी अदालत ने आरोपी संदीप थापर निवासी समाना को दोषी करार देते हुए एक महीने की कैद और एक हजार रुपए जुर्माना किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कब्जे 11 ग्राम स्मैक बरामद की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सितंबर 2012 में थाना सिटी समाना में मामला दर्ज किया था।