पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • स्मैक तस्कर को कैद और जुर्माना

स्मैक तस्कर को कैद और जुर्माना

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
पटियाला। स्मैकतस्करी मामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज एसएस जोसन की अदालत ने आरोपी शाम लाल बंसल को दोषी करार देते हुए 91 दिन की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना किया है। आरोपी को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामार कर गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 50 ग्राम स्मैक बरामद की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 2012 में मामला दर्ज किया था।

भुक्कीतस्कर को कैद और जुर्माना

पटियाला। भुक्कीतस्कर मामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज हरिंदर कौर सिद्धू ने आरोपी हरपाल सिंह निवासी गांव रोहटी छन्ना को दोषी करार देते हुए डेढ़ महीने की सजा और 15 हजार रुपए जुर्माना किया है। पुलिस ने आरोपी को गांव घनीवाल के पास से छापामार कर गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 8 किलो भुक्की बरामद की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 2012 में थाना भादसों में मामला दर्ज किया था।