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बालियां झपटने वालों को कैद

7 वर्ष पहले
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पटियाला। छीनाझपटीके मामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज हरिंदर कौर सिद्धू की अदालत ने आरोपी बंटी मल्होत्रा समाना अौर गुरप्रीत सिंह निवासी कुलदीप नगर काॅलोनी राजपुरा को दोषी करार देते हुए एक-एक साल कैद और 1500 रुपए जुर्माना किया है। आरोपियों के खिलाफ हरबंस कौर निवासी शहीद उधम सिंह नगर पटियाला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने पोते को गोद में उठा कर घर के बाहर गली में खड़ी थी। उस समय बाइक सवार दो अनजान नौजवान आए। एक ने बाइक से उतर कर कान की बालियां छीन फरार हो गए। पुलिस ने अनाजन व्यक्तियों के खिलाफ नवंबर 2013 में दर्ज किया था। दोनों को गिरफ्तार किया था और कब्जे से बालियां बरामद की थी।