20 किलोवाट तक बिजली कनेक्शन लेने के लिए रजिस्ट्री की शर्त खत्म
पटियाला | पावरकॉमने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। घर में बीस किलोवाट तक बिजली कनेक्शन बगैर मलकीयत का सबूत दिए मिलेगा। ये राहत उन मामलों में है जब बहुत बार पैतृक जायदाद की पार्टीशन नहीं हुई होती। परिजनों को अलग-अलग कनेक्शन चाहिए होता है। बहुत बार माता-पिता की मौत हो जाती है तो बच्चों को कनेक्शन लेने में दिक्कत आती है। इस संबंधी ऑर्डर जारी कर दिया है। वायरिंग की टेस्ट रिपोर्ट देने की शर्त भी खत्म कर दी गई है। जो लोग किसी तरह की सरकारी जमीनों पर रह रहे हैं, उन्हें भी कनेक्शन मिलेगा, लेकिन एक बांड भरना होगा।