30 दिन में पुरानी डिमांड पर फैसला नहीं दिया तो आयकर रिफंड देना होगा
केंद्रीयप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिफंड जारी करने की प्रक्रिया में नई राहत दी है। इसके तहत 5 हजार से ऊपर की राशि वाले रिफंड जिनमें करदाता को डिमांड एडजस्ट करने पर एतराज है, ऐसे केसों में यदि असेसिंग अथारिटी 30 दिन के अंदर कोई फैसला नहीं सुनाती है तो बिना पुरानी डिमांड एडजस्ट किए रिफंड जारी करना होगा। यह निर्देश 29 जनवरी 2016 को जारी किए गए हैं।
इससे पहले 14 जनवरी 2016 को सीबीडीटी ने हिदायतें जारी की थी कि 5 हजार रुपए तक के रिफंड किसी भी पुरानी डिमांड के एडजस्टमेंट के बिना जारी किए जाएं और यह भी कहा था कि 50 हजार तक के रिफंड जल्द जारी किए जाएं।