पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

भुक्की तस्करों को मिली सजा

5 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
पटियाला | भुक्कीके मामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने आरोपी मलकीत सिंह निवासी गांव दौणकलां को 1 महीने की सजा सुनाई और 1 हजार रुपए जुर्माना किया है। पुलिस ने आरोपी को गांव के रेलवे स्टेशन के नजदीक गिरफ्तार कर 8 किलो भुक्की बरामद की और साल 2014 में थाना सदर पटियाला में मामला दर्ज किया था। इसी तरह जज पुष्पिंदर सिंह की अदालत ने हकीकत सिंह को 6 महीने की सजा सुनाई है। पुलिस ने उससे 3 किलो भुक्की बरामद कर साल 2015 में थाना जुल्कां में मामला दर्ज किया था।

खबरें और भी हैं...