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तीन भुक्की तस्करों को 10 साल की कैद

5 वर्ष पहले
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पटियाला | भुक्कीके मामले में अतिरिक्त सेशन जज बलजिंदर सिंह की अदालत ने जगीर सिंह, सुखदेव सिंह और विक्की कुमार निवासी गुरु अंगद देव कॉॅलोनी राजपुरा को 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना भरा तो तीनों को एक साल की अलग से सजा होगी। पुलिस पार्टी ने रेलवे अंडर ब्रिज राजपुरा के पास लगाए नाके के दौरान एक कैंटर से 51 किलो भुक्की समेत तीनों को गिरफ्तार किया और थाना सिटी राजपुरा में मामला दर्ज किया था।

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