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पटियाला। भुक्कीतस्करी में जिला अतिरिक्त सेशन जज एसएस जोसन ने
पटियाला। भुक्कीतस्करी में जिला अतिरिक्त सेशन जज एसएस जोसन ने दो आरोपियों शिशन सिंह शुकर सिंह, निवासी गांव अलीमाजारा को दोषी करार देते हुए 72-72 दिन की सजा सुनाई है और 2-2 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए है। वहीं, जिला अतिरिक्त सेशन जज की अदालत ने बलवीर कौर निवासी गांव मंडौर को 12 दिन की सजा और 4 हजार रुपए जुर्माना किया है। महिला को छापामार कर ग्रेन मार्केट गांव मंडौर से गिरफ्तार किया था। आरोपी से दो किलो भुक्की बरामद की थी।
तीन भुक्की तस्कर को कैद और जुर्माना