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पटियाला। निगमकमिश्नर इंदू मल्होत्रा ने लोगों से अपील की है

7 वर्ष पहले
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पटियाला। निगमकमिश्नर इंदू मल्होत्रा ने लोगों से अपील की है कि वो पंजाब सरकार के प्रॉपर्टी टैक्स की बिना जुर्माना मियाद 30 सितंबर करने का फायदा उठाते टैक्स जमा कराएं। लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट ने अब 11 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी करके बिना ब्याज जुर्माना प्रॉपर्टी टैक्स भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की है।

इसलिए जिन लोगों ने अभी तक अपने घर, दुकान, प्लाॅट की साल 2013-14 की प्रॉपर्टी टैक्स की रिटर्न नहीं भरी है वो इस स्कीम का फायदा लेते हुए 30 तारीख तक टैक्स भर दें। अगर कोई व्यक्ति 30 सितंबर तक टैक्स नहीं जमा करता है तो उसके बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बिना जुर्माना प्रॉपर्टी टैक्स भरने में सिर्फ 1 दिन बाकी