तस्कर को 10 साल की सजा
पटियाला | नशीलीगोलियां रखने के मामले में अतिरिक्त सेशन जज एसएस जोसन की अदालत ने दोषी विशाल कुमार उर्फ बिक्की निवासी गली नंबर 9 त्रिपड़ी को दोषी करार देते 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना भरा तो एक साल की अलग से सजा होगी। पुलिस बस स्टैंड के पास रिक्शा स्टैंड में ग्राहकों के इंतजार में खड़े विशाल कुमार को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद कीं। पुलिस ने साल 2013 में थाना लाहौरी गेट में मामला दर्ज किया था।