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जज छुट्टी पर, भोला की जमानत की सुनवाई टली
ड्रग्सस्मगलिंग के किंगपिन जगदीश भोला के खिलाफ थाना अर्बन एस्टेट पटियाला में दर्ज मुकद्दमा नंबर 50 में जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई नहीं हो पाई। पुलिस ने आरोपी जगदीश भोला को अदालत में पेश किया था लेकिन जज पुशविंदर सिंह की छुट्टी के कारण जमानत एप्लीकेशन पर अगली तारीख 24 फरवरी डाल दी है। भोला के खिलाफ थाना अर्बन एस्टेट में एनडीपीएस अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था, इस मामले में बचाव पक्ष के वकील सतीश कर करा ने एप्लीकेशन दी थी।
ईडी मामले में जगदीश भोला की जमानत पर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। बचाव पक्ष के वकील सतीश कर करा ने दलील दी कि 26 मार्च 2014 को ईडी ने चार्जशीट फाइल की थी। अब तक जायदाद के दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। ईडी के अनुसार भोला के नाम फतेहगढ़ साहिब में दो प्लाट, मोहाली में दो कोठियां के अलावा करोड़ों की जायदाद है। कुल कितनी जायदाद है, इस बारे में नहीं दस्तावेज पेश नहीं हुए। दस्तावेज कम होने के कारण जमानत पर बहस 11 फरवरी तक टाल दी है। शनिवार को ईडी की ओर से अधिकारी निरंजन सिंह स्पेशल प्रोसीक्यूटर सुरेश बत्रा अदालत में पेश हुए थे।