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पटियाला | मारपीटमामले में ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट जगमीत सिंह की अदालत
पटियाला | मारपीटमामले में ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट जगमीत सिंह की अदालत ने आरोपी बाप-बेटे बलवंत सिंह और मनजिंद्र सिंह निवासी गांव अजनौदा कलां जिला पटियाला को दोषी करार देते हुए 1-1 साल की कैद और 1500 रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने आरोपी प्रगट सिंह निवासी अजनौंदा कलां और गुरमुख सिंह निवासी गांव हियाणा को बरी कर दिया। आरोपियों के खिलाफ कर्णबीर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सितंबर 2011 में थाना बख्शीवाला में दर्ज किया था।
मारपीट के आरोप में बाप-बेटे को कैद