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पटियाला | चेकबाउंस मामले में ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट दीप्ति गोयल की

7 वर्ष पहले
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पटियाला | चेकबाउंस मामले में ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट दीप्ति गोयल की अदालत ने आरोपी पवन कुमार निवासी त्रिपड़ी को दोषी करार देते हुए 9 महीने की कैद और हर्जाना भरने के आदेश दिए हैं। आरोपियों के खिलाफ शिकायतकर्ता अजायब सिंह ने धारा 138 एनआईसी एक्ट के तहत 2013 में दायर कराई थी। उसने आरोप लगाए थे कि आरोपी ने विदेश जाने के लिए उससे पैसे लिए थे और वापस नहीं किए। आरोपी ने उसे चेक दे दिया था और वह चेक जब उसने बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया था।

चेक बाउंस मामले में आरोपी को कैद