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पूर्व ट्रैफिक इंचार्ज कॉन्स्टेबल प्रेमिका को कैद

6 वर्ष पहले
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पटियाला। प|ीको आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज जतिंद्र कौर की अदालत ने पूर्व ट्रैफिक इंचार्ज एएसआई राजेश कुमार निवासी राजपुरा हाल निवासी पुलिस लाइन पटियाला उसकी प्रेमिका गुरविंदर कौर निवासी स्ट्रीट नंबर 12 त्रिपड़ी पटियाला को दोषी करार देते हुए 7-7 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को 5-5 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश भी दिए हैं। पुलिस के पास लेफ्टिनेंट कर्नल रणदीप सिंह राणा ने शिकायत दर्ज कर बताया था कि वह दो बहन भाई हैं और वह आर्मी में तैनात है। उसकी बहन ललिता चौहान की शादी वर्ष 1994 में एएसआई राजेश कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद उनके दो बच्चे पैदा हुए जिनमें लड़का अरविंद चौहान 18 वर्ष लडकी अर्शी चौहान 15 वर्ष की है। उसका बहनोई एएसआई राजेश कुमार जो कि बनूड में ट्रैफिक इंचार्ज लगा था और नशा लेता था। उसके वर्ष 2010 से लेडी कॉन्स्टेबल गुरविंदर कौर के साथ अवैध संबंध हो गए थे। 2010 में ही बहन ने थाना त्रिपड़ी में शिकायत दी थी कि थाने के इंचार्ज ने उनका समझौता करवाया था। समझौते के बाद एक-दो महीने ठीक रहा उसके बाद फिर आरोपी एएसआई उसकी बहन को तंग करने लगा। आरोपी ने फोन पर कहा कि ललिता ने कोई जहरीली वस्तु खा ली थी। प्राइवेट अस्पताल में ललिता की मौत हो गई थी। पुलिस ने 21 मई 2012 को थाना त्रिपड़ी में मामला दर्ज किया था।