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नशा तस्कर को 10 साल की कैद

7 वर्ष पहले
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पटियाला |नशीले पाउडरकी तस्करी मामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज पुशविंदर सिंह की अदालत ने दो आरोपी सुखविंदर सिंह निवासी हीरा कॉलोनी बहादुरगढ़ को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना अदा करने पर आरोपी को एक साल कैद की अलग से सजा भुगतनी पड़ेगी। पुलिस ने गांव महम्मदपुर के पास एक रेहड़ी ड्राइवर की तलाशी लेने पर कब्जे से 200 ग्राम नशीला पाउडर बरामद कर 2013 में मामला दर्ज किया था।