दो अफीम तस्करों काे 10 साल की कैद
पटियाला |अफीम तस्करीमामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज रजिंद्र अग्रवाल की अदालत ने दो आरोपियों धर्मवीर निवासी जींद, अनिल कुमार निवासी ओकलाणा हिसार को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कैद और 1-1 लाख जुर्माना किया है। जुर्माना अदा करने पर आरोपियों को 1-1 साल कैद की अलग से सजा भुगतनी पड़ेगी। पुलिस टीम गश्त करती हुई बाइपास पातड़ां पर पहुंची। वहां डेरों की तरफ जाती सड़क पर पुलिस ने नाका लगाया। दोनों आरोपी बाइक से रहे थे। पुलिस ने बाइक रोकने का संकेत दिया, लेकिन आरोपी ने बाइक तुरंत दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की लेकिन फिसल गए और सड़क पर ही गिर गए। पुलिस ने 5 किलो अफीम बरामद कर 2012 में थाना पातड़ां में मामला दर्ज किया था।