स्मैक तस्करों को 6 महीने की कैद
पटियाला। स्मैकतस्करी मामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज एसएस जोसन की अदालत ने आरोपी सुनील कुमार निवासी तज्जलपुरा पटियाला को दोषी करार देते हुए 6 महीने की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना भरने की सूरत में आरोपी को एक महीने की अलग से सजा भुगतनी पड़ेगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से स्मैक बरामद की थी। पुलिस ने 2011 में थाना पटियाला मे मामला दर्ज किया था। स्मैक तस्करी के दूसरे मामले में इसी अदालत ने आरोपी देवीदयाल सिंह निवासी पटियाला को 38 दिन की कैद और एक हजार रुपए जुर्माना किया है। पुलिस ने आरोपी से स्मैक बरामद करके 2013 में थाना लाहोरी गेट पटियाला में दर्ज कराया था। स्मैक तीसरे मामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज हरिंदर कौर सिद्धू की अदालत ने आरोपी सिमरण सिंह निवासी गांव माजरीफकीरां को दोषी करार देते हुए 2 महीने की कैद और 2 हजार रुपए जुर्माना किया है।