भुक्की तस्करों को कैद और जुर्माना
पटियाला। भुक्कीतस्करी मामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज अंशुल बेरी की अदालत ने आरोपी नछतर सिंह निवासी गांव रौंगला को दोषी करार देते हुए 3 महीने की कैद और 500 रुपए जुर्माना किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से तलाशी के दौरान 8 किलो भुक्की बरामद की थी। पुलिस ने 2013 में थाना त्रिपड़ी में मामला दर्ज किया था। भुक्की तस्करी के दूसरे मामले में इसी अदालत ने आरोपी चरणजीत सिंह निवासी गांव रौंगला को दोषी करार देते हुए एक महीने की कैद और 500 रुपए जुर्माना किया है। पुलिस ने आरोपी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 3 किलो भुक्की बरामद की थी। आरोपी के खिलाफ 2011 में थाना लाहोरी गेट में मामला दर्ज किया था।