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पति की आत्महत्या: पत्नी और प्रेमी को 5 साल की सजा
पटियाला। पतिको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के मामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज रजनीश गर्ग ने प|ी रेनू बाला प्रेमी सनी कुमार निवासी राजपुरा को 5-5 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उनको 5-5 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा। पुलिस के पास शिकायतकर्ता सुरेश कुमार निवासी राजपुरा ने दी थी। उसने बताया कि भाई राजकुमार की शादी रेनूबाला से हुई थी। एक दिन पता चला कि भाई राज कुमार ने जहरीली वस्तु खाकर आत्महत्या कर ली है। राज कुमार ने बताया था कि प|ी के मकान मालिक के साथ नजायज संबंध हैं। बाद में भाई की अटैची से सीडी मिली। सीडी में आपत्तिजनक स्थिति में रेनू सनी कुमार थे। 4 मार्च 2013 को थाना सिटी राजपुरा में केस दर्ज हुआ था।
अफीमतस्करीमें जिला अतिरिक्त सेशन जज एनएस गिल ने आरोपी गुरप्रीत सिंह निवासी गांव हरीके कलां जिला मुक्तसर को 10 वर्ष सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना अदा करने आरोपी को एक वर्ष की सजा अलग से भुगतनी पड़ेगी। दूसरे आरोपी अंग्रेज सिंह निवासी गांव हरीके कलां जिला मुक्तसर को 4 वर्ष सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना किया है।