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अदालत ने 2 स्मैक तस्करों को सुनाई कैद और जुर्माना

7 वर्ष पहले
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पटियाला। स्मैकतस्करी मामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज रजिंद्र अग्रवाल की अदालत ने आरोपी सुखसागर निवासी पातड़ां को दोषी करार देते हुए 9 महीने कैद और 5000 रुपए जुर्माना किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से स्मैक बरामद की थी। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया था। पुलिस ने 2011 में थाना पातड़ां मेें मामला दर्ज किया था। स्मैक तस्करी के दूसरे मामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज एसएस जोशन की अदालत ने आरोपी हरजीत सिंह निवासी पुराना बिशन नगर पटियाला को दोषी करार देते हुए 40 दिन कैद और 1000 रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से स्मैक बरामद की थी। 2012 में थाना लाहोरी गेट मेें मामला दर्ज किया था।