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2 भुक्की तस्करों को कैद और जुर्माना

7 वर्ष पहले
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पटियाला। भुक्कीतस्करी मामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज हरिंदर कौर की अदालत ने दो आरोपियों दलेर सिंह निवासी गांव पिपल और महंगा सिंह निवासी गांव अलीमाजरा को दोषी करार देते हुए 9-9 महीने की कैद और 5000-5000 रुपए जुर्माना किया है। पुलिस ने सनौर रोड पर नाका लगाया था। बाइक सवार की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 16 किलो भुक्की बरामद की थी। पुलिस ने 2011 में थाना सनौर में मामला दर्ज किया था।