पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • बच्चे को अगवा करने वाले दंपति को तीन साल कैद

बच्चे को अगवा करने वाले दंपति को तीन साल कैद

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
पटियाला| बच्चेको अगवा करने वाले राजपुरा के दंपति अमर सिंह कंवलजीत कौर को कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। जिला अतिरिक्त सेशन जज पुशविंदर सिंह ने आरोपी पति-प|ी को अगवा की धारा 363 में 3-3 साल कैद की सजा सुनाई है। बच्चे को बंदी बनाने की धारा 342 में भी उनको सजा सुनाई है।

शिकायत राजपुरा के सेवा राम ने दी थी। उसने बताया कि पोता सुमित घर के बाहर खेल रहा था। दो घंटे बाद फोन आया कि सुमित गायब है। दोनों बेटों के साथ उसको ढूंढ़ा पर सुराग नहीं मिला। उसने पुलिस को शिकायत दी। सेवाराम ने पुलिस को बताया कि पोते को आरोपी दंपति ने गायब किया है। पुलिस ने आरोपियों के कमरे से सुमित को बरामद किया। 5 दिसंबर 2013 को थाना सिटी राजपुरा में केस दर्ज हुआ था।

दो धाराओं में कोर्ट ने सुनाया फैसला