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30 अगस्त तक टाउन प्लानिंग स्कीम फाइनल करने के निर्देश
पंजाबसरकार30 अगस्त 2015 तक राज्य में टाउन प्लानिंग स्कीम फाइनल करे। पटियाला नगर निगम को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस काम के लिए आठ महीने का समय दिया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता जस्टिस कुलदीप सिंह की खंडपीठ ने इस दौरान रिहायशी इलाकों में कामर्शियल गतिविधियों की अनुमति देने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में दाखिल तीन अलग-अलग याचिकाओं में कहा गया है कि पंजाब म्युनिसिपल एक्ट के तहत टाउन प्लानिंग स्कीम बनाई गई है। इसमें लोकल बॉडीज को निगम की डेवलपमेंट गतिविधियों को मॉनीटर करने का अधिकार दिया गया है। इसमें टाउन प्लानिंग स्कीम की भूमिका खास है। स्कीम के तहत मास्टर प्लान को लागू करने योजनाबद्ध ढंग से डेवलपमेंट करने को प्राथमिकता दी गई है। एक याचिका में कहा गया कि पटियाला के न्यू लाल बाग कॉलोनी के लोगों ने कहा कि कॉलोनी के रिहायशी इलाके में नगर निगम कामर्शियल गतिविधियां चलाने की अनुमति दे।
पंजाब सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि वाईपीएस स्कूल से ठीकरीवाला चौक तक कामर्शियल गतिविधियां चलाने की अनुमति दी गई है। हाईकोर्ट ने बिना बिल्डिंग प्लान पास कराए कामर्शियल गतिविधियों के लिए चल रहे सभी परिसर सील करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद फैसले को संशोधित करते हुए पटियाला के निगम कमिश्नर पटियाला डेवलपमेंट अथॉरटी के मुख्य प्रशासक को निर्देश दिए गए कि इलाके में चल रहे अस्पताल नर्सिंग होम सील किए जाएं। असिस्टेंट टाउन प्लानर की तरफ से जवाब दाखिल कर कहा गया कि टाउन प्लानिंग स्कीम फाइनल करने के लिए लेआउट प्लान का सर्वे तैयार किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने पटियाला नगर निगम को टाउन प्लानिंग स्कीम को फाइनल करने के निर्देश दिए हैं।