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डीएसजीएमसी प्रधान को कोर्ट के बाहर खड़े रहने की सजा

7 वर्ष पहले
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अमृतसर/दिल्ली | िसखिवरोधी दंगों के आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस से इजाजत लिए बगैर प्रदर्शन करना दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के नेताओं को महंगा पड़ा है। डीएसजीएमसी प्रधान, महासचिव और अन्य को पटियाला हाउस कोर्ट ने धारा 144 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए कोर्ट रूम के बाहर छह घंटे तक खड़े रहने की सजा सुनाई है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन को बरी करने का फैसला सुनाया था। इसके खिलाफ इन्होंने 10 मार्च 2013 को इंडिया गेट के सामने प्रदर्शन किया था।