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बाहरी राज्य से खरीदी गाड़ी ट्रांसफर कराने के लिए लगेगी 3500 फीस
पटियाला | अदरस्टेट से पुरानी गाड़ी की खरीदा महंगा पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ऐसी गाड़ियों को पंजाब में ट्रांसफर कराने की फीस में बढ़ा दी है। अगर कोई अदर स्टेट से किसी गाड़ी की खरीद फरोख्त करता है तो उसे ट्रांसफर कराने के लिए करीब 3500 रुपए फीस देनी होगी। जबकि इसके पहले यह फीस सिर्फ 520 रुपए थी। अगर व्यक्ति दूसरे राज्य से खरीदी गाड़ी पर लगा रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज कराता है, तो उसे सिर्फ रोड टैक्स भरना होगा। ट्रांसपोर्ट महकमा पब्लिक से पहले ही पुराने वाहनों को ट्रांसफर कराने के नाम पर यह वसूली कर रहा है।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने पिछले दिनों राज्य के डीटीओ एडीटीओ साथ बैठक की थी। जिसमें शामिल सभी ट्रांसपोर्ट अधिकारियों को कमिश्नर ने यह फीस लागू करने का आदेश जारी किया था। एडीटीओ कुलवंत राय गर्ग ने बताया कि यह आदेश कमिश्नर ने दिए हैं। जिसके बाद इन आदेश को डिपार्टमेंट में सख्ती से लागू किया है। उन्होंने बताया कि पहले यह नियम नहीं था।
पहले गाड़ी ट्रांसफर कराने की सिर्फ 520 रुपए फीस थी।
पंजाब का नंबर वाली गाड़ी पर लगेगा सिर्फ रोड टैक्स
एडीटीओने बताया कि अगर व्यक्ति ने बाहरी राज्य से वाहन खरीदा है और उसे ट्रांसफर करा रहा है तो उसे 3500 रुपए फीस देनी होगी। वह वाहन नंबर चेंज करता है तो उसे रोड टैक्स देना होगा। यह नियम पूरे राज्य भर में लागू होगा।