अब नहीं चलेगी गैस एजेंसी की मनमानी
>बुकिंग दिनांक से ठीक चार दिनों में हर हाल में करनी होगी गैस डिलीवर।
> नए गैस कनेक्शन हाथोंहाथ देने होंगे। इसके लिए उपभोक्ता से यदि टालमटोली की जाती है तो शिकायत पर त्वरित कार्रवाई होगी।
> सिंगल सिलेंडर को डबल भी आवेदन के साथ ही करना होगा। इसमें विलंब करने पर कार्रवाई होगी।
भास्कर न्यूज| अजमेर
नएएलपीजी गैस कनेक्शन के साथ यदि किसी गैस एजेंसी ने अनावश्यक वस्तुएं उपभोक्ता को बेची तो उसके खिलाफ एक लाख रुपए तक जुर्माना होगा। गैस कनेक्शन के साथ कुछ एजेंसी संचालक उपभोक्ताओं को जबरन टार्च, पैन सेट, मसाले आैर अन्य वस्तुएं देकर पैसे वसूल रहे हैं। डीएसआे को इसकी लगातार मौखिक शिकायत मिल रही थी। जिला रसद अधिकारी ने बुधवार को गैस एजेंसी संचालकों की मीटिंग में उन्हें दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करने के आदेश दिए हैं।
डीएसआे सुरेश कुमार ने बताया कि जिलेभर के एलपीसी गैस एजेंसी संचालकों को सौ फीसदी होम डिलिवरी के आदेश की सख्ती से पालना करने को कहा गया है। इसके साथ ही सड़क पर, खुले मैदानों आैर अन्य खाली जगहों पर कैंप नहीं लगाने के निर्देश दिए गए। सिलेंडर की कीमत 392 रुपए है, यदि होम डिलिवरी होती है तो सभी उपभोक्ताओं को सिलेंडर के 392 रुपए ही देने हैं। इससे ज्यादा कोई मांगता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है।
किसी कारणवश यदि कोई उपभोक्ता सिलेंडर सीधे एजेंसी से जाकर लेता है तो एजेंसी संचालक 17 रुपए कम लेंगे। मतलब तब सिलेंडर के 375 रुपए देने होंगे। डीएसआे ने बताया कि यदि कोई उपभोक्ता नया गैस कनेक्शन लेता है तो उसे 1450 रुपए सिलेंडर, 150 रेग्यूलेटर आैर 180 रुपए रबर ट्यूब के देने होंगे। यदि कोई गैस एजेंसी इसके अलावा कोई भी चीज जैसे टार्च, पैन-सेट, मसाले या अन्य कोई भी वस्तु देकर पैसे वसूलती है तो यह कानूनन गलत होगा। उपभोक्ता इसकी शिकायत कर सकता है।
यहांकरें शिकायत
डीएसआेने बताया कि उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 18002333555 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित गैस कंपनी एचपीसीएल, आईआेसीएल आैर बीपीसीएल के सेल्स मैनेजर सहित उपखंड अधिकारियों को भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यहां शिकायत करने पर दोषी के खिलाफ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा, जबकि रसद विभाग में भी शिकायत करने पर जुर्माना 2500 रुपए तक ही किया जा सकेगा।