पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • बहुचर्चित पशु आहार घोटाला मामले में फैसला कल

बहुचर्चित पशु आहार घोटाला मामले में फैसला कल

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
अजमेर. राज्यके बहुचर्चित पशु आहार घोटाले में दर्ज हुए तीन मुकदमे में से एक मामले में 29 सितंबर को भ्रष्टाचार मामलों की विशेष अदालत फैसला सुनाएगी। इस मामले में डेयरी के कैटल फीड प्लांट का तत्कालीन उप प्रबंधक सुरेंद्र शर्मा सहित चार आरोपी हैं। शर्मा को पूर्व में एक मामले में दो साल कैद की सजा हाे चुकी है। शर्मा उसके परिवारजन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा लंबित है। शेष| पेज 5

बचावपक्ष के वकील जीएस सोढ़ी ने बताया कि एफआईआर संख्या 256/2010 में सुरेंद्र शर्मा सहित डेयरी में कैटल फीड प्लांट के लेखाकार कालूदास, स्टोरकीपर सवाई सिंह और मैनेजर एसएस खोखर के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई थी। इन पर आरोप है कि प्लांट में कैटल फीड के लिए आने वाले कच्चे माल के 52 ट्रकों की आवक को लेकर हेराफेरी की गई है। करीब दो करोड़ रुपए कीमत का कच्चा माल प्लांट पर पहुंचा ही नहीं और ट्रकों की आवक दर्ज करवा दी गई। एसीबी ने दर्ज मामले में बताया कि राज्य के बाहर पाए गए ट्रकों को प्लांट पर माल लेकर आना दर्शाया गया और इसकी आड़ में भ्रष्टाचार हेराफेरी की गई। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1)(डी) और 13(2) सहित आईपीसी की धारा 467, 468, 477ए और 120 बी के तहत आरोप हैं। इससे पहले मामले की शुरुआत में सुरेंद्र शर्मा के विभिन्न बैंक खातों और लॉकर घर से करीब दस करोड़ रुपए की नकदी और आठ किलो सोना बरामद हुआ था। एसीबी की यह अब तक राज्य में की गई बड़ी कार्रवाइयों में से एक रही थी। लेकिन इस मामले में अब तक एक प्रकरण में जो फैसला सामने आया उससे स्पष्ट हो गया कि जांच अधिकारी की लापरवाही का आरोपियों को सीधा लाभ मिला। अदालत ने इस बाबत कठोर टिप्पणी भी की थी।