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चेक बाउंस का आरोपी बरी

7 वर्ष पहले
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अजमेर| चेकबाउंस के मामले में आरोपी महावीर प्रसाद जैन को अदालत ने बरी करने के आदेश दिए हैं। आरोपी के वकील संदीप यादव ने बताया कि परिवादी गुलशन ने 75 हजार रुपए के चेक अनादरित होने का इस्तगासा दायर किया था। परिवादी आरोप साबित करने में विफल रहा।