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बैंिकंग- 50हजार तक के लोन पर नहीं देनी होगी एनओसी
अजमेर| बैंकोंसे 50 हजार तक का लोन लेने के लिए अब नो-ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। आरबीआई ने क्षेत्रीय ग्रामीण समेत सभी सरकारी बैंकों को निर्देश देश जारी किया है। इसके तहत किसानों, बंटाईदारों तथा ऐसे अन्य आवेदकों से अब स्वघोषणा पत्र (सेल्फ डिक्लेरेशन) लिया जाएगा। बैंकों के पास तकनीक समेत अन्य कई ऐसे तरीके हैं, जिनसे यह पता लगाया जा सकता है कि आवेदक ने दूसरे बैंक से लोन लिया है या नहीं।