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अरबन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द

7 वर्ष पहले
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अजमेरके 91 साल पुराने दी अजमेर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आखिरकार रद्द कर दिया गया है। इससे बैंक के करीब 20 हजार सदस्यों, खाताधारकों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं। अब यह बैंक भारत में कहीं भी किसी तरह का बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता। लाइसेंस रद्द होने का सबसे बुरा असर उन छोटे खाताधारकों पर पड़ा है, जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी इस बैंक में जमा करा रखी थी।

जानकारी के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 15 सितंबर को लाइसेंस रद्द किया है। बैंक के केसरगंज स्थित मुख्यालय पर लाइसेंस रद्द किए जाने संबंधी आदेश की प्रति रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने शुक्रवार 19 सितंबर दोपहर साढ़े 12 बजे चस्पा की।

कुछनहीं कह सकते

आदेशचस्पा होते ही शहर में बैंक के डूब जाने की खबर आग की तरह फैल कई। कई खाताधारक आदेश पढ़ने बैंक जा पहुंचे। बैंक वर्तमान में सहकारी विभाग के नियंत्रण में है। इसके महाप्रबंधक का काम सहकारी विभाग के इंस्पेक्टर हरीश सिवासिया देख रहे हैं। सिवासिया ने बताया आरबीआई अधिकारी लाइसेंस रद्द करने का आदेश दे गए हैं। आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। आदेश से पहले तक यह अरबन को-ऑपरेटिव बैंक था, अब यह बैंक नहीं रह गया है। शेष| पेज 6

यहहो सकता है

सहकारी विभाग इस मामले में लिक्विडेटर नियुक्त कर सकता है। जो खाताधारकों को पैसा लौटाने संबंधी प्रक्रिया कर सकता है। खाताधारकों को अब शायद ही उनका पूरा पैसा मिले।

भ्रष्टाचार ने इस बैंक को तबाह कर दिया

दी अरबन को-ऑपरेटिव बैंक का भवन।