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टुंडा की न्यायिक हिरासत अवधि 25 मई तक बढ़ी

7 वर्ष पहले
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अजमेरकी टाडा कोर्ट ने राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में सिलसिलेवार बम विस्फोट करने के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को आगामी 25 मई 2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के निर्देश दिए हैं।

टुंडा को दिल्ली पुलिस एवं सशस्त्र कमांडो का दल कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली की तिहाड़ जेल से सड़क मार्ग से अजमेर लाया था। केंद्रीय कारागार में स्थित टाडा मामलों के विशेष न्यायालय में टुंडा को पेश किया गया। टाडा कोर्ट के न्यायाधीश ने मामले की फाइल उपलब्ध नहीं होने के कारण आरोपी टुंडा को 25 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने के निर्देश दिए। चूंकि टुंडा के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में भी कई प्रकरण लंबित हैं, इस कारण टाडा न्यायालय में मामले से संबंधित फाइल पेश नहीं हो सकी। उल्लेखनीय है कि टुंडा बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के मौके पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी है। वह लंबे समय से फरार था, नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया था।

अजमेर. टाडा आरोपी टुंडा को मंगलवार को अजमेर की टाडा कोर्ट में पेशी पर लाया गया।